मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ➤ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से महिला श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ ही उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह के लिए योजनाएं संचालित हैं। CG Mukhyamantri Noni Sashaktikaran Sahayata Yojana श्रमिक परिवारों का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कक्षा 10वीं पास बेटियों के लिए नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से श्रमिक कार्डधारी के बच्चियों को छ.ग. सरकार द्वारा 20,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी निचे दी गई है छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवार की बेटियों के लिए नोनी सशक्तीकरण योजना बनी मददगार
⚠️ नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 01 वर्ष पुराना श्रमकार्ड पंजीकृत तथा लड़की की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच साथ ही 10वीं पास हो उन्हें मिलेगा।
छ.ग. सरकार द्वारा श्रमिक परिवार के कक्षा 10वीं पास दो बेटियों Girlsको जिनकी उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच हो उन्हें 20,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलता है जिनके पास संगठित श्रम कार्ड Shram Card हो ध्यान रहे नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रम कार्ड 01 वर्ष पुराना होना चाहिए।
इस योजना के तहत सरकार बेटियों को 20 हजार प्रोत्साहन राशी देती है, जिससे उनके पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके।
इस योजना का लाभ संगठित श्रम कार्ड धारक को मिलता हैं, श्रम कार्ड लड़कियों के पिता या माता के नाम से बना हो तथा कार्ड में लाभ लेने वाले लड़कियों का भी नाम होना चाहिए। श्रम कार्ड 01 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है और लाभ लेने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष हो तभी योजना का लाभ ले सकते है। एक श्रम कार्ड में सिर्फ दो लड़कियों को नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ मिलेगा।
➲लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
➲एक श्रमिक परिवार की केवल दो पुत्रियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।
➲बेटियों का अविवाहित होना आवश्यक है।
➲आवेदिका के माता/पिता के पास संगठित श्रमकार्ड होना चाहिए। श्रमकार्ड में आवेदिका (बेटियों) का नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
➲संगठित श्रमकार्ड 01 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है।
➲आवेदिका (बेटियां) कम से कम कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है।
➲आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच का होना चाहिए।
➲संगठित श्रमकार्ड 05 वर्ष के लिए लागू होता है उसके बाद उसे नवीनीकरण करना पड़ता है, ध्यान रहे श्रमिक कार्ड वैलिड हो।
➲लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मैं पंजीकृत होना चाहिए। अर्थात श्रमकार्ड बना हो।
➲संगठित श्रमकार्ड (माता/पिता किसी का भी हो जिसमें उनके पुत्रियों के नाम अंकित हो)
➲कक्षा 10वीं की अंकसूची
➲आवेदिका का बैंक पास बुक (सहायता राशि 20,000/- इसी खाते में आएगा)
➲आवेदिका का आधार कार्ड
➲माता/पिता का आधार कार्ड
➲राशनकार्ड
➲मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
➲नियोजन प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
➲स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
अधिक जानकारी अपने नजदीकी ऑनलाइन सेंटर/लोक सेवा केंद्र/चॉइस सेंटर अथवा अपने श्रम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
➲ नोनी सशक्तिकरण योजना ऑनलाइन आवेदन लिंक निचे दिया गया है-
नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केंद्र द्वारा अथवा श्रम कार्यालय में स्वयं जाकर करा सकते है।
➲ 0771-2443513
➲ 0771-2443514
➲ 0771-2443515
➲ 0771-2443516
➲ श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
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